Lok Adalat

देश के न्यायालयों में लगेगी दो माह में एक बार नेशनल लोक अदालत

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2018 में प्रत्येक दो माह में एक बार सम्पूर्ण देश के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

इन लोक अदालतों में समस्त प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिये वर्ष की पहली लोक अदालत का आयोजन 10 फरवरी, 2018 शनिवार को किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद दूसरी लोक अदालत 14 अप्रैल, 2018 को, तीसरी लोक अदालत 14 जुलाई, 2018 को, चौथी लोक अदालत 8 सितम्बर, 2018 तथा पाँचवी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 दिसम्बर, 2018 को होगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत में केटेगरी अनुसार प्रीलिटिगेशन मुकदमापूर्व एवं न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा जायेगा।