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वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया तो गैर-सरकारी संगठनों का एफसीआरए के अंतर्गत नवीनीकरण नहीं होगा

नई दिल्ली,16 मई (जनसमा)।  सरकार ने ऐसी सभी संस्थाओं/संगठनों को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है, जिन्होंने विदेशी सहायता (नियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए) के अंतर्गत अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक का वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया है।

ऐसे सभी गैर-सरकारी संगठन 15 मई, 2017 से 14 जून, 2017 तक 30 दिन की अवधि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी वार्षिक रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान देरी से  वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

यह छूट आखिरी बार उन संस्थाओं को दी जा रही है जो इस अवधि के भीतर वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक वार्षिक रिटर्न दाखिल कर देंगी। जब तक संगठनों द्वारा वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया जाएगा, तब तक एफसीआरए के अंतर्गत नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।