केंद्रीय बजट 2017-18 की याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, 6 जनवरी | सर्वोच्च न्यायालय ने शुकवार को केंद्रीय बजट 2017-18 को अप्रैल तक स्थगित करने की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए इस समय बजट पेश करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एन.वी.रमण और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वे सामान्य कार्यप्रणाली के तहत ही इस मुद्दे पर फैसला सुनाएंगे।