Flats registration

जयपुर में कमजोर आय वर्ग के लिए फ्लेट्स के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन 15 जून से

जयपुर, 13 जून। जयपुर विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority) द्वारा आर्थिक रूप में कमजोर आय वर्ग के लिए जेडीए की विभिन्न आवासीय योजनाओं में निर्माण हेतु प्रस्तावित 1448 फ्लेट्स के लिए ऑनलाईन आवेदन (Online Flats Registration)  जविप्रा की वेबसाईट तथा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से 15 जून, 2020 से आमंत्रित किये जा रहे हैं।
फ्लेट्स (Flats) योजना की लॉटरी 14 अगस्त, 2020 को निकाली जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 14 जुलाई, 2020 है।
जेडीए सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने बताया कि जेडीए के जोन-12 की आनन्द विहार आवासीय योजना में 552 फ्लेट्स (Flats) , जोन-14 में सूर्य नगर में 512 फ्लेट्स (Flats) एवं खेड़ा जगन्नाथपुरा में 384 फ्लेट्स (Flats) 444.00 से 455.00 वर्ग फीट क्षेत्रफल के बनाये जायेंगे।
योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फ्लेट्स (Flats) के आवंटन दर 1680 रूपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है।
उन्हाेंने बताया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4।(1) के संबंध में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार योजना में 75 प्रतिशत तक या अधिक फ्लेट्स  के आवेदन ( Flats Registration)  प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा अन्यथा आवेदकों को जेडीए द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि दो हजार रूपये बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि योजनाओं में 75 प्रतिशत से अधिक फ्लेट्स  के आवेदन ( Flats Registration)  आने पर आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाश 20 जुलाई 2020 तक, आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 20 से 27 जुलाई तक, प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 28 जुलाई से 05 अगस्त, 2020 तक, प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि 05 अगस्त से 07 अगस्त, 2020 तक एवं पात्र आवेदकों की लॉटरी 14 अगस्त को प्रातः 11.00 बजे नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा परिसर में निकाली जायेगी।
जेडीए सचिव ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमन्त्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना अनुसार सफल आवेदको को रूपयें 1.50 लाख ( डेढ लाख रूपयें मात्र) प्रति फ्लैट अनुदान/सब्सिडी राशि के रूप में पात्रता के आधार पर भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने पर दी जा सकेगी।
सफल आवंटियो को फ्लेट्स (Flats) की कीमत चुकाने के सहयोग हेतु प्राधिकरण द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध ऋणदात्री बैंक, वित्तीय संस्था के नाम सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा। जिससे आवंटियों को ऋण प्राप्ति मे सुगमता हो सके।
योजना से सम्बन्धित आवेदन पुस्तिका, आवेदन की पात्रता, योजना की अवस्थिति (Location) प्रक्रिया, नियम तथा शतोर्ं की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।