Ayodhya Dispute Case_ Supreme Court

तकनीकी शिक्षा पत्राचार के माध्यम से नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करने पर रोक लगादी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पुष्ट किया और ओडिशा उच्च न्यायालय के फैसले को एक तरफ रख दिया जिसने पत्राचार द्वारा तकनीकी शिक्षा की अनुमति दी थी।

दो साल पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ‘कंप्यूटर साइंस’ में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त डिग्री नियमित कक्षाओं में भाग लेने वालों के समरूप नहीं हो सकती।