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पर्यटकों को छोड़ अन्य विदेशी नागरिकों को भारत आने-जाने की अनुमति

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। भारत सरकार ने पर्यटकों को छोड़ अन्य विदेशी नागरिकों को भारत आने-जाने की अनुमति दे दी है।

भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी  के मद्देनजर  फरवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों  के भारत आने -जाने और संबंधित गतिविधि को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगा दिये थे।

सरकार ने पर्यटकों को छोड़कर, सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने मेडिकल परिचारकों के लिए मेडिकल वीजा सहित आवेदन कर सकते हैं।

इस निर्णय से विदेशी नागरिक विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिए भारत आने में सक्षम हो सकेंगे।

यह व्यवस्था अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के इमीग्रेशन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या पानी के मार्गों से भारत में प्रवेश करने वालों के लिए की गई है।

सरकार ने अब भारत आने या जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों को  वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है।

इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं।

हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारन्टीन और अन्य स्वास्थ्य / कोविड-19 मामलों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

इस श्रेणीबद्ध छूट के तहत भारत सरकार ने सभी मौजूदा वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है।

यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा संबंधित भारतीय मिशन / डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं।