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छात्रों द्वारा दी जाने वाली भोजन-आवास फीस जीएसटी से मुक्त

नई दिल्ली, 13 जुलाई (जनसमा)। ऐसी खबरों में सच्चाई नहीं है छात्रावासों में रहने के लिए विद्यार्थियों द्वारा दिये जाने वाले वार्षिक शुल्क या फीस पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर लगाया जायेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी में शिक्षा और संबंधित सेवाओं के कर दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिवाय इसके कि शिक्षा से जुड़े कुछ मदों पर कर की दरों में कमी की गई है।

शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाएं पूरी तरह से मुक्त हैं।

शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा निम्नलिखित हैं :

(1) स्कूल पूर्व शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक शिक्षा।

(2) विधि द्वारा मान्य योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा।

(3) स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा।

इस तरह स्कूल पूर्व शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा या विधि द्वारा मान्य योग्यता के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली भोजन/ आवास सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह मुक्त हैं। शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली आवासीय सुविधा के लिए लिए जाने वाले शुल्क जीएसटी के दायरे में नहीं आते।