कर्जा लेकर विदेश भाग जाने वाले ‘भगोड़ों’ के लिए कानून का मसौदा तैयार

नई दिल्ली, 19 मई (जनसमा)। केंद्र सरकार अब ऐसे लोगों पर लगाम कसने जा रही है जो बैंकों से मोटा कर्ज लेकर विदेश भाग जाते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि यह व्यापक रूप से देखा गया है कि बड़े आर्थिक अपराधी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भारत से भाग रहे हैं, यह प्रवृत्ति भारत में कानून के शासन को कम करती है। ऐसे में एक प्रभावी, शीघ्र और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।

उपर्युक्त संदर्भ को देखते हुए 2017-18 के बजट में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार इस तरह के ‘भगोड़ों’ की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन या नया कानून भी लाने पर विचार कर रही है, जब तक वे उचित कानूनी फोरम के समक्ष पेश नहीं होते।

उपरोक्त बजट घोषणा के अनुसार, ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017’ नामक एक कानून मसौदा तैयार किया गया है। विधेयक के प्रमुख कानूनी प्रावधानों को समझाते हुए एक स्पष्टीकरण नोट और मसौदा विधेयक की प्रति को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुख पृष्ठ http://dea.gov.in/recent-update पर पर डाला गया है।

केंद्र सरकार ने संबंधी हितधारकों और जनता से अनुरोध किया है कि 3 जून, 2017 तक इस विधेयक के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव भेजें। टिप्पणियां/सुझाव  parveen.k63@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या इस पते पर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं- परवीन कुमार, अवर सचिव (एफएसएलआरसी), आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नंबर 48, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001.