new guidelines

नए दिशानिर्देशों के तहत 8 जून से होटल, रेस्तरां, मॉल, पूजा स्थल खोल दिये जाएँगे

केन्द्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों (new guidelines ) के तहत 8 जून से होटल (hotels) रेस्तरां ( restaurants) और अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉल (Malls) के अलावा धार्मिक पूजा स्थल (worship places) भी खोल दिये जाएँगे।

गृह मंत्रालय ने आज चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर रोकी गई गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

कंटेनमेंटन ज़ोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को अगले महीने तीस जून तक बढ़ा दिया गया है , जबकि दिशा-निर्देशों (new guidelines ) ने इन ज़ोन के बाहर लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दी है।

नए दिशा-निर्देशों (new guidelines) के तहत चरण एक में जिन गतिविधियों को 8 जून से अनुमति दी जाएगी, इनमें सार्वजनिक  होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉल के अलावा धार्मिक पूजा स्थल भी हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सामाजिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए संबंधित और अन्य हितधारकों के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से इन गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा।

चरण दो में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सलाह दी जाती है कि वे माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श करें। फीडबैक के आधार पर इस वर्ष जुलाई के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा।

नए दिशानिर्देशों (new guidelines) के तहत पूरे देश में केवल सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।

ये गतिविधियां यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थानों का संचालन शामिल है।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े आयोजन भी निषिद्ध होंगे।

तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर इन गतिविधियों को खोलने की तारीखें तय की जाएंगी।

गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंटन ज़ोन में दिशानिर्देश (new guidelines) को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (new guidelines)  को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा इनका सीमांकन किया जाएगा।

कंस्ट्रक्शन ज़ोन के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि पूरे देश में कर्फ्यू की संशोधित समय-सीमा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

नए दिशानिर्देश (new guidelines)  के अनुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा (persons and goods allowed)  और इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन और ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर व्यक्तियों के आने-जाने को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है तो यह इस तरह के आने-जाने पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में पहले से व्यापक प्रचारकरना होगा।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या ऐसे प्रतिबंधों को आवश्यक समझा जा सकता है।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तरह कमजोर व्यक्तियों की  आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को  छोड़कर उन्हें घर पर रहने की सलाह दी जाती है।