lockdown guidelines

लॉकडाउन के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देश

लॉकडाउन (lockdown)  के तहत गृह मंत्रालय ने 17 मई,2020 को नए दिशानिर्देश (guidelines)जारी किए जो इस प्रकार हैं –

कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा में मार्च, 2020 से किए गए लॉकडाउन के कारण काफी मदद मिली है। इसलिए लॉकडाउन का विस्तार 31 मई, 2020 तक करने का निर्णय लिया गया है।

नए दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए Red, Green और Orange zone का नि‍र्धारण करने की स्‍वतंत्रता होगी। ज़ोन एक जिला, या नगर निगम / नगर पालिका यहां तक ​​कि छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ जैसे उप-विभाग इत्यादि हो सकते हैं, यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रेड और ऑरेंज जोन के भीतर, Containment और बफर जोन स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

Containment ज़ोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इनमें नियंत्रण बनाए रखा जाएगा, और चिकित्सा आपात स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्‍त, पूरे क्षेत्र में व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

बफर जोन सम्‍मिलन क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां नए मामले सामने आने की संभावना है। बफर जोन में, अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।

पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं शामिल हैं।

इस क्षेत्र में घरेलू चिकित्सा सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है जो इस दायरे से बाहर रहेंगी।

मेट्रो रेल सेवाएं; स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे में कैंटीन, इसके अतिरिक्‍त सिनेमा, मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़े सार्वजनिक समारोह के स्थान; सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और समान सभाएँ और अन्य बड़ी सभाएँ; और, धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक सार्वजनिक पहुंच भी बंद रहेगी।

ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग को और प्रोत्साहित किया जाएगा; और, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालन करने की अनुमति होगी।

खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए, परिवहन के विभिन्न साधनों को पहले छूट दी गई है।

11.5.2020 के आदेश के माध्यम से ट्रेनों द्वारा व्यक्तियों के मूवमेंट की अनुमति गृह मंत्रालय द्वारा पहले दे दी गई है।

इसके अलावा, भारत से विदेशी नागरिकों को निकालने, विदेश से फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी, भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ और बस और सड़क मार्ग से फंसे हुए व्यक्तियों के और अंतर-राज्य और राज्‍य के अंदर आने-जाने की अनुमति दी गई है। यह भी जारी रहेगी।

संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी सहमति से वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति दी गई है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही का निर्णय लिया जा सकता है।

जारी दिशानिर्देश कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों को निर्दिष्ट करते हैं, जो सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

इन दिशानिर्देशों के तहत, चेहरे को ढकना अनिवार्य है; थूकना दंडनीय होगा, इसके कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडित किया जा सकता है; और सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाना अनिवार्य है।

लॉकडाउन (lockdown)  के तहत  विवाह संबंधी समारोह में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे। अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार के लिए, व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रखी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है।

राष्ट्रीय निर्देश, कार्य स्थानों के लिए कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं को भी निर्धारित करते हैं।

घर से काम करना जहां तक संभव हो, सभी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में काम को दूरी बनाकर करना, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइज़र के लिए प्रावधान होना शामिल है; और सभी कार्य स्थानों और अन्य स्थानों को नियमित रूप से साफ किया जाना शामिल है।

काम के स्थानों में, श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को ध्‍यान में रखते हुए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना होगा।

स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानें और बाजार अलग अलग समय के साथ खुलें, ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके।

सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी (2 गज़ की दूरी) सुनिश्चित करनी होगी और 5 से अधिक व्‍यक्तियों को एक बार में अनुमति भी नहीं देनी होगी

रात के 7 से सुबह 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

कमजोर व्यक्ति, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, घर पर रहेंगे। केवल आवश्यक वस्‍तुओं और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए बाहर निकलेंगे।

अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, सिवाय इसके कि जो इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित हैं। Containment क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है।

राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश, स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, ऐसे प्रतिबंध जिन्‍हें आवश्यक समझा जा सकता है लगाए जा सकते हैं।

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली माध्‍यम है, जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या संक्रमित होने के जोखिम में है की त्वरित पहचान की सुविधा देता है।

एक प्रकार से यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। कार्यालयों और कार्य स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार पर नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में यह एप्लिकेशन डाऊनलोड हो।

जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे व्यक्तियों को सलाह दें कि वे मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन स्थापित करें और ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें।

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें लॉकडाउन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करना जारी रखेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमी न रहे।