Supreme Court

जम्मू कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सेवाओं के लिए कमेटी बनाने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) में 4 जी इंटरनेट सेवाओं  (internet services) की बहाली के लिए आज गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (high-powered committee) के गठन करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति एनवी रमन ने कहा यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार संतुलित हैं। हम मानते हैं कि यूटी संकट में है। साथ ही साथ चल रही महामारी और कठिनाइयों से संबंधित चिंताएँ भी न्यायालय संज्ञान में हैं।

जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और बी आर गवई की पीठ ने सोमवार, 11 मई,2020 को आदेश दिया कि कमेटी में यूटी के मुख्य सचिव और संचार मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे।

फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, सोएब कुरैशी और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) की  पीठ ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के संतुलन को सुनिश्चित करने की जरूरत है।

इससे पहले 4 जी इंटरनेट (internet) सेवाओं की बहाली के लिए याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 30 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) को बताया था कि इंटरनेट (internet) का उपयोग करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि कोरोनावायरस के संकट के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और व्यवसाय के लिए इंटरनेट (internet) की 4 जी  स्पीड आवश्यक है।