Train

कन्‍फर्म ई-टिकट पर ही यात्रियों की आवाजाही और स्टेशन में प्रवेश

केवल कन्‍फर्म ई-टिकट (confirmed e-ticket) पर ही यात्रियों की आवाजाही और रेलवे स्टेशन में उनके प्रवेश की अनुमति होगी।

भारतीय रेल (Indian railways) द्वारा लॉकडाउन (Lockdown) में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, विद्यार्थी आदि को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों (trains) से उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है साथ ही #Lockdown के सभी नियमों का पालन करते हुए भोजन, पानी, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी की जा रही है।

गृह मंत्रालय ने ट्रेन (Train) से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल (Standard Operating Protocol) – एसओपी जारी करते हुए सोमवार, 11 मई,2020 को यह भी कहा कि  सभी यात्रियों की अनिवार्य चिकित्सा जांच (स्‍क्रीनिंग) होगी।

प्रोटोकॉल  के अनुसार निम्न बातों पर हर  रेल यात्री को गौर करना होगा :

  • केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ट्रेन (Train) में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा।
  •  रेल यात्रा(Train journey) के दौरान और रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा।
  • सभी रेल  (train) यात्रियों को स्टेशन पर एवं कोचों में प्रवेश और निकासी के स्‍थानों पर हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा।
  • सभी रेल  (train) यात्री प्रवेश करने और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क अवश्‍य ही पहनें।

अपने गंतव्य पर पहुंचने पर संबंधित यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य स्‍थान वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्‍ट किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से रेल मंत्रालय  द्वारा ट्रेनों (Train)  के आवागमन की अनुमति एक क्रमबद्ध तरीके से दी जाएगी।

भारतीय रेल राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए अब तक 468 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला चुकी है और आगे भी चलाती रहेगी।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें