राजस्थान में छात्रवृृत्ति भुगतान के लिए सामान्य बचत खाता आवश्यक

जयपुर, 02 मार्च (जनसमा)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति भुगतान के लिए विद्यार्थियों को कोर बैंकों में सामान्य बचत खाते खुलवाना आवश्यक होगा, जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान समय पर व आसानी से हो सकेगा। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जन धन खातों में 50 हजार रुपये से ज्यादा स्थानान्तरण नहीं किये जा सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक रवि जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को अम्बेडकर भवन में बैंक अधिकारियों के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि हस्तान्तरण में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में रवि जैन ने बैंक अधिकारियों को कहा कि विभाग द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति भुगतान में बैंकों द्वारा आ रही समस्याओं का सरलीकरण किया जाये। उन्होंने वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए बैंकों को आपसी समन्वय से अभियान चलाकर निस्तारण के निर्देश दिये।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक  राकेश शर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष 10 से 15 प्रतिशत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बैंक खातों में छोटी-मोटी कमियों के करण बैंकों द्वारा लौटा दी जाती है जिसे आपसी समन्वय से समाधान किये जाने पर जोर दिया।

बैठक में विभाग के उप निदेशक श्री मनोज शर्मा ने बताया कि बैंकों द्वारा जिन विद्यार्थियों के बैंक खातों में कमियों के कारण छात्रवृत्ति की राशि लौटाने के बाद लौटा दी जाती थी। उसके समाधान क लिए बैंकों द्वारा सहयोग देने पर जोर दिया।

इस अवसर पर बैंक अधिकारियों के साथ छात्रवृत्ति भुगतान के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में विभागीय अधिकारियों सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।