कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है तो बाजार से हटाने, लाइसेंस रद्द करने और दंड देने का कानून बना
नई दिल्ली, 09 मार्च (जनसमा)। स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं के उत्पादों और सेवाओं के लिए कानून बन गया है। अगर किसी निर्माता का कोई प्रोडक्ट उसके द्वारा निर्धारित किये गए स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है तो ब्यूरो आॅफ इण्डियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) या भारतीय मानक ब्यूरो उसे निर्माता…

















